आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) म्यूचूअल फंड आयकर में छूट पाने का बहुत ही अच्छा साधन है । आप अपनी कर योग्य आय (Taxable Income) को कम करने के लिए Section 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं क्योंकि आपको आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर कर(Tax) की छूट मिलती है।
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इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) क्या है?
यह एक म्यूचुअल फंड है जो आपके पैसे को इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज में निवेश करता है और एक्विटी म्यूचूअल फंड के जैसा का रिटर्न देता है । ईएलएसएस म्यूचूअल फंड में तीन साल की लॉक-इन अवधि होती है, इसलिए आपको कम से कम तीन साल के लिए इन फंडों में पैसा जमा रखना होता है और आप इन फंडों में अपना निवेश जितनी लंबी अवधि के लिए बनाए रखेंगे, आपके निवेश के बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
उदाहरण
ELSS म्यूचूअल फंड | 5 वर्षों में रिटर्न (%) |
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Axis Long Term Equity Fund | 13.64 |
Mirae Asset Tax Saver Fund – Regular Plan | 18.98 |
DSP Tax Saver Fund | 14.12 |
बल्कि सिर्फ उदाहरण मात्र के लिए है और ये रिटर्न 29-जनवरी-2021 तक के है ।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) के फायदे
- ईएलएसएस म्यूचूअल फंड एकमात्र Tax Saving Instrument है जो Tax बचाने के साथ-साथ अधिक रिटर्न देता है ।
- Section 80 C के तहत टैक्स बचाने वाले सभी तरीकों में ELSS का लॉक-इन अवधि (3 वर्ष ) सबसे कम है ।
- निवेश अवधि के दौरान ईएलएसएस फंड से लाभांश (Dividend) कर मुक्त होता है।
- ईएलएसएस फंड इकाइयों की बिक्री से लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है और इसलिए यह कर मुक्त (Tax Free) हैं।
ईएलएसएस म्यूचूअल फंड में निवेश कैसे करें?
ईएलएसएस म्यूचूअल फंड मे निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका SIP होता है । इससे आप ईएलएसएस म्यूचूअल फंड म्यूचूअल फंड के इकाइयों को हर महीने थोड़ा थोड़ा कर के खरीद लेते है और आपको किसी एक महीने बजट पर दबाव नहीं पड़ता है ।