फ्रैंकलिन टेंपलटन (Franklin Templeton) की बंद हुई 6 फिक्स्ड इनकम स्कीमों के यूनिटहोल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। उन्हें जल्द ही कैश-पॉजिटिव स्कीम्स में किए गए निवेश का कुछ पैसा मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फ्रैंकलिन टेंपलटन को 20 दिन के भीतर यूनिटहोल्डर्स का पैसा लौटाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटहोल्डर्स को फंड ट्रांसफर के निगरानी की जिम्मेदारी एसबीआई म्यूचुअल फंड्स (SBI Mutual Funds) को सौंपी है।
यूनिट्स के अनुपात में ट्रांसफर किया जाएगा फंड
यूनिटहोल्डर्स को उनके निवेश किए गए यूनिट्स के अनुपात में फंड ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स को बंद हुए इन 6 स्कीम्स की होल्डिंग्स बेचने की इजाजत मिली है या नहीं। बता दें कि इस मामले में अहमदाबाद के यूनिटहोल्डर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद यूनिटहोल्डर्स को पैसा वापस लौटाने का फैसला सुनाया है। फ्रैंकलिन टेंपलटन की स्कीमों को बंद करने के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने ई-वोटिंग कराने का निर्देश दिया था। इसमें यूनिटहोल्डर्स ने इन म्यूचुअल फंड स्कीमों को बंद करने के पक्ष में वोटिंग की थी।
फ्रैंकलिन टेंपलटन ने कहा था कि उसकी 6 योजनाओं के अप्रैल 2020 में बंद होने के बाद से अब तक मैच्योरिटी (Maturities), प्री-पेमेंट (Pre-Payments) और कूपन पेमेंट ( Coupon Payments) के तौर पर 13,789 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं। इन योजनाओं में से पांच अब कैश पॉजिटिव हैं। इनमें 15 जनवरी, 2021 तक 9,190 रुपये नकद मौजूद हैं।
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