Home » Mutual Fund » फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान के जरिए टैक्स बचाए

फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान (FMP) बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में निवेश की तुलना में किसी भी व्यक्ति/ HUF / HNI / बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स बचाने का एक बेहतरीन इनवेस्टमेंट है।

यह स्कीम ज्यादातर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी कुल आय 2 करोड़ रुपये से अधिक है और 5 करोड़ रुपये तक है क्योंकि उनकी कुल आय पर लगभग 39% कर लगता है और फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान(FMP) पर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के बाद 20% टैक्स लगता है।

39% कर का विभाजन = 30% मूल कर + 4% शिक्षा उपकर + 25% सरचार्ज

इसी तरह, सुपर एचएनआई (Super HNI) जिनकी कुल आय 5 करोड़ रुपये से अधिक है, बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट में 42.74% कर लगाया जाएगा, जबकि एफएमपी में निवेश परपर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के बाद 20% टैक्स लगता है।

FMP बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न प्रदान करता है और यह इंडेक्सेशन लाभ के कारण संभव है। चूंकि इंडेक्सेशन पूंजीगत लाभ को कम करता है, इसलिए यह कम कर में तब्दील हो जाता है।

उदाहरण के लिए:

  • यदि निवेशक 36 महीने से अधिक के निवेश के साथ “Growth” विकल्प चुनते हैं, तो वे इंडेक्सेशन के साथ 20% के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए पात्र होंगे।
  • मार्च 2021 में एफएमपी में निवेश राशि की परिपक्वता (maturity) अप्रैल 2024 में होगी और इन्वेस्टर को 4 साल के इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
  • इससे उन्हें कुल देय कर को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।
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