जब हम एसआईपी करते है तो यह एक सवाल हर एक नए निवेशक के दिमाग में आता है कि क्या मैं एसआईपी के पूरा होने से पहले म्यूचुअल फंड यूनिट रिडीम कर सकता हूँ ?
इसका बहुत ही आसान सा जवाब है : हाँ, आप एसआईपी के पूरा होने से पहले म्यूचुअल फंड यूनिट रिडीम कर सकते है ।
आइए अब कुछ ऐसे मौकों को समझने की कोशिश करते है कि जब आप अपने एसआईपी से पैसे रिडीम नहीं कर पाएंगे या उससे यूनिट रीडीम करते समय आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है ।
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ओपन एंडेड फंड :
इस तरह के फंड में आप कभी भी पैसा जमा कर सकते है और कभी भी पैसा रीडीम कर सकते है।अतः अगर आपने SIP ओपन एंडेड म्यूचूअल फंड में किया है तो आप कभी भी उस म्यूचुअल फंड यूनिट रिडीम कर सकते है । इसके साथ ही कुछ म्यूचूअल फंड में एक नियत समय से पहले यूनिट को रीडीम करने पर लगभग 1% का एग्जिट लोड होता है । ये सब स्कीम डॉक्यूमेंट में लिखा होता है । फिर ऐसे में अगर आप यूनिट को रीडीम तो कर पाएंगे परंतु आपको अपने यूनिट के बाजार भाव का सिर्फ 99% ही मिलेगा बाकी 1% एग्जिट लोड लग जाता है ।
क्लोज़ एंडेड फंड :
इस तरह के फंड मे आप NFO के समय में ही यूनिट खरीद सकते है और NFO अवधि के बाद यूनिट की खरीददारी और बेचना एक्सचेंज पर ही हो सकता है। इसिलिए अगर आपने SIP क्लोज़ एंडेड म्यूचूअल फंड में किया है तो आपको उसको एक्सचेंज पर बेचना पड़ता है ।
ELSS म्यूचूअल फंड :
इस तरह के म्यूचूअल फंड में निवेश पर आपको आयकर अधिनियम के धारा 80(C) के तहत कर बचत की सुविधा मिलती है । इसके साथ ही इसमे 3 वर्ष का लॉक इन अवधि होता है । यानि अगर आप ELSS म्यूचूअल फंड में आज निवेश करते है तो आप उन यूनिट को 3 वर्ष के पश्चात ही रीडीम कर सकते है ।
फिक्स्ड मेच्योंरिटी म्यूचूअल फंड :
यह एक निश्चित अवधि का म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो योजना के कार्यकाल के अनुरूप पूरा होने वाले ऋण साधनों में निवेश करता है। एक FMP का कार्यकाल कुछ महीनों से कुछ वर्षों के बीच भिन्न हो सकता है। चूंकि यह एक फिक्स्ड मेच्योंरिटी म्यूचूअल फंड है इसलिए इस तरह के म्यूचूअल फंड भी समय अवधि से पूर्व रीडीम नहीं किए जा सकते है ।