वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए कहा कि ,ULIP में नया टैक्सेशन नोर्म्स 1 फरवरी, 2021 से लागू होगा। हालांकि, यह यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाओं (यूलिप) में भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि के अधीन है।
बजट 2021 में, सरकार ने प्रस्तावित किया है कि निवेशक केवल यूलिप में टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वार्षिक प्रीमियम 2.50 लाख रु से अधिक न हो। इसका मतलब है, अगर कोई निवेशक यूलिप में 2.50 लाख रुपये से अधिक का इन्वेस्टमेंट करता है, तो वह कैपिटल गेन टैक्स पर छूट पाने के लिए पात्र नहीं होगा। अगर कोई पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो कोई टैक्स नहीं होगा।
टैक्सेशन म्यूचुअल फंड के अनुसार होगा जबकि इक्विटी ओरिएंटेड यूलिप में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख से अधिक की राशि पर 10% है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% है। इक्विटी ओरिएंटेड यूलिप में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 साल के बाद लागू होता है।
अगर होल्डिंग पीरियड तीन साल से ज्यादा हो जाए तो डेट ओरिएंटेड यूलिप में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% इंडेक्सेशन के साथ होता है। ऐसे फंडों में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर टैक्स की सीमांत दर से टैक्स लगता है।
बजट 2021 के प्रस्ताव में यह भी है कि यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान पिछले वर्षों में से किसी के लिए देय प्रीमियम की राशि 2.5 लाख रु से अधिक हो तो यह छूट 1 फरवरी 2021 को या उसके बाद जारी किए गए किसी भी यूलिप के संबंध में लागू नहीं होगी ।
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